UP government – खबरिया.com https://demo.theshikshanews.com ( A Unit OF NCR Today News Paper Group ) Tue, 20 Jan 2026 16:24:38 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.1 https://demo.theshikshanews.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-Khabariya-Logo-Samal-32x32.jpg UP government – खबरिया.com https://demo.theshikshanews.com 32 32 उन्नाव रेप केस: पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ याचिका पर 27 जनवरी को अगली सुनवाई https://demo.theshikshanews.com/unnaav-rep-kes-poorv-vidhaayak-kuladeep-sengar-kee-jamaanat-ke-khilaaph-yaachika-par-27-janavaree-ko-agalee-sunavaee/ https://demo.theshikshanews.com/unnaav-rep-kes-poorv-vidhaayak-kuladeep-sengar-kee-jamaanat-ke-khilaaph-yaachika-par-27-janavaree-ko-agalee-sunavaee/#respond Tue, 20 Jan 2026 16:24:38 +0000 http://www.khabariya.com/?p=6143 NCR TODAY. Khabariya. New Delhi। उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के खिलाफ याचिका पर 27 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली तारीख निर्धारित की है।
दिल्ली हाईकोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर को रेप केस में मिली जमानत याचिका का सीबीआई ने विरोध किया है। केंद्रीय एजेंसी ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी, जिस पर 27 जनवरी को फिर से सुनवाई होगी।
कुलदीप सिंह सेंगर को हाईकोर्ट से जमानत दिए जाने पर कड़ा विरोध हुआ था। हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जमानत देने के साथ उसकी उम्रकैद की सजा पर भी रोक लगाई थी। रेप पीड़िता और उसके परिवार के अलावा कई राजनीतिक दलों ने जमानत के विरोध में विरोध प्रदर्शन किए थे। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए कुलदीप सेंगर की जमानत को रद्द किया।
वहीं, सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका को खारिज किया। कुलदीप सिंह सेंगर इस मामले में 10 साल की सजा काट रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अपने आदेश में कहा कि आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए कुलदीप सेंगर को जमानत नहीं दी जा सकती है।
कोर्ट ने कहा कि आरोपी के पूर्व आपराधिक इतिहास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर दोषसिद्धि के विरुद्ध दायर अपील पर शीघ्रता से फैसला किया जाता है तो यह सेंगर के हित में होगा।
हाईकोर्ट के अनुसार, कुलदीप सिंह सेंगर 10 साल की कुल सजा में से करीब 7.5 साल हिरासत में बिता चुका है। उसकी अपील पर अंतिम निर्णय नहीं होने पर हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में अपील के निपटारे में हुई देरी के लिए आंशिक रूप से स्वयं कुलदीप सिंह सेंगर जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने समय-समय पर कई याचिकाएं दायर कीं।

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अगले साल के अंत तक पूरे देश में शुरू हो जायेगा एमएलएफएफ: गडकरी https://demo.theshikshanews.com/agale-saal-ke-ant-tak-poore-desh-mein-shuroo-ho-jaayega-emelepheph-gadakaree/ https://demo.theshikshanews.com/agale-saal-ke-ant-tak-poore-desh-mein-shuroo-ho-jaayega-emelepheph-gadakaree/#respond Wed, 17 Dec 2025 16:53:08 +0000 http://www.khabariya.com/?p=6023 NCR TODAY. Khabariya. New Delhi। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को संसद में बताया कि टोल भुगतान की नयी प्रणाली मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) साल 2026 के अंत तक पूरे देश में लागू हो जायेगी।
श्री गडकरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि नयी प्रणाली लागू होने के बाद टोल नाकों पर कर्मचारियों की जरूरत नहीं रहेगी। कैमरों के माध्यम से वाहन का नंबर कैप्चर होगा, उपग्रह के माध्यम से जानकारी केंद्रीकृत प्रणाली में जायेगी और संबंधित बैंक खाते से पैसा कट जायेगा। इससे टोल नाकों पर 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से भी वाहन गुजर सकते हैं और टोल का भुगतान भी हो जायेगा।
उन्होंने कहा कि इससे 1,500 करोड़ रुपये का ईंधन बचेगा और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की आमदनी कम से कम 6,000 करोड़ रुपये बढ़ने का अनुमान है। उन्होंने सदन को बताया कि कुछ जगहों पर यह प्रणाली शुरू की गयी है। इस संबंध में पहले 10 ठेके आवंटित किये जा चुके हुए हैं और 10 का आवंटन प्रक्रिया में है। अगले साल के अंत तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर पूरे देश में इसे शुरू कर दिया जायेगा।
एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में श्री गडकरी ने कहा कि यमुना एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार को हुए हादसे में एम्बुलेंस का एक घंटे बाद पहुंचना दुःखद है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को पूरी तरह अत्याधुनिक एम्बुलेंस प्रदान करने की योजना पर काम कर रही है। उनके परिचालन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी, शर्त बस इतनी होगी कि दुर्घटना के 10 मिनट के भीतर मौके पर एम्बुलेंस पहुंच जाये।

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प्रभु श्रीराम के आदर्श हमेशा ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहें: मोदी https://demo.theshikshanews.com/prabhu-shreeraam-ke-aadarsh-hamesha-aise-hee-hamaara-maargadarshan-karate-rahen-modee/ https://demo.theshikshanews.com/prabhu-shreeraam-ke-aadarsh-hamesha-aise-hee-hamaara-maargadarshan-karate-rahen-modee/#respond Wed, 10 Dec 2025 15:23:09 +0000 http://www.khabariya.com/?p=5997 NCR TODAY. Khabariya. New Delhi। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दीपावली को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की ‘अमूर्त सांस्कृतिक विरासत’ की सूची में शामिल किये जाने का स्वागत करते हुए प्रभु श्रीराम से लोगों का मार्गदर्शन करने की कामना की है।
श्री मोदी ने बुधवार को इस फैसले पर खुशी व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, “देश और दुनिया के लोगों में गजब का उत्साह है। दीपावली हमारी संस्कृति और मूल्यों के बेहद करीब है। यह हमारी सभ्यता की आत्मा है। यह ज्ञान और धर्म का प्रतीक है। यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची का हिस्सा बनने के बाद दीपावली को दुनियाभर में और अधिक लोकप्रियता मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभु श्रीराम के आदर्श हमेशा ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहें।”
उल्लेखनीय है कि यहां स्थित लाल किला में हुयी संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को की बैठक में बुधवार को इस पर्व को संस्था की ‘अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची’ में शामिल करने का फैसला लिया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर के कोष से कॉरिडोर निर्माण के लिए उप्र सरकार को दी अनुमति वापस ली https://demo.theshikshanews.com/%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9f-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a4%bf/ https://demo.theshikshanews.com/%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9f-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a4%bf/#respond Fri, 08 Aug 2025 16:29:30 +0000 http://www.khabariya.com/?p=4700 NCR TODAY. Khabariya. New Delhi। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने 15 मई के उस आदेश को वापस ले लिया जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को मथुरा के वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर के कोष से 500 करोड़ रुपये का उपयोग अपनी महत्वाकांक्षी योजना के लिए करने की अनुमति दी गई थी। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत मंदिर के चारों ओर एक गलियारा बनाया जान है जहां हर हफ्ते लाखों श्रद्धालु आते हैं।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मंदिर के प्रबंधन के लिए उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्देश दिया और राज्य सरकार द्वारा जारी एक अध्यादेश के माध्यम से इसी तरह की समिति के गठन पर रोक लगा दी।
न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश, 2025 की वैधता को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दी। पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, हम अपनी समन्वय पीठ द्वारा आदेश के उस हिस्से में संशोधन करेंगे जो याचिकाकर्ताओं को प्रभावित करेगा और हम उन्हें अध्यादेश के खिलाफ उच्च न्यायालय जाने की अनुमति देंगे।
न्यायालय ने कहा कि वह इस बीच प्रबंधन का नेतृत्व करने के लिए एक समिति का गठन करेगा। पीठ ने कहा कि वह इस संबंध में विस्तृत आदेश शनिवार तक अपलोड कर देगी। पीठ ने कहा, अध्यादेश के अनुसार समिति का गठन स्थगित रखा जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज के अनुरोध पर अदालत ने अध्यादेश पारित करने पर सवाल उठाने वाली उच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर रोक लगा दी। 05 अगस्त को, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि यह अध्यादेश मंदिर के बेहतर प्रशासन के लिए जारी किया गया था, जहां हर हफ्ते लगभग दो-तीन लाख श्रद्धालु आते हैं।
4 अगस्त को, शीर्ष अदालत ने कहा कि वह श्रद्धालुओं के लाभ के लिए मथुरा के वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना को 15 मई को दी गई अपनी मंज़ूरी स्थगित रखेगी क्योंकि प्रमुख हितधारकों की बात नहीं सुनी गई।
15 मई, 2025 को अपने फैसले में, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी (सेवानिवृत्त) और सतीश चंद्र शर्मा की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने मथुरा में श्री बांके बिहारी जी मंदिर के चारों ओर एक गलियारा विकसित करने और इस उद्देश्य के लिए मंदिर न्यास निधि से 500 करोड़ रुपये का उपयोग करने के उत्तर प्रदेश सरकार के कदम को मंजूरी दे दी थी।
19 मई को एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि प्रस्तावित पुनर्विकास परियोजना का कार्यान्वयन व्यावहारिक रूप से अव्यवहारिक है, और मंदिर के कामकाज से ऐतिहासिक और परिचालन रूप से जुड़े लोगों की भागीदारी और इनपुट के बिना मंदिर परिसर के पुनर्विकास का कोई भी प्रयास प्रशासनिक अराजकता का कारण बन सकता है।

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