Court blocks Trump’s asylum ban – खबरिया.com https://demo.theshikshanews.com ( A Unit OF NCR Today News Paper Group ) Thu, 03 Jul 2025 04:47:01 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.1 https://demo.theshikshanews.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-Khabariya-Logo-Samal-32x32.jpg Court blocks Trump’s asylum ban – खबरिया.com https://demo.theshikshanews.com 32 32 न्यायालय ने ट्रम्प के शरण प्रतिबंध पर रोक लगायी https://demo.theshikshanews.com/%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%af-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%aa-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b6%e0%a4%b0%e0%a4%a3/ https://demo.theshikshanews.com/%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%af-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%aa-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b6%e0%a4%b0%e0%a4%a3/#respond Thu, 03 Jul 2025 04:47:01 +0000 http://www.khabariya.com/?p=4074 NCR TODAY. Khabariya. Sacramento/USA। एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Trump) के देश में शरण बंद करने के नवीनतम आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश ने कहा कि व्हाइट हाउस ने कांग्रेस के आव्रजन कानूनों और संविधान दोनों का उल्लंघन किया है।
कोलंबिया जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश रैंडोल्फ डी मॉस ने बुधवार को 128-पृष्ठ के आदेश में लिखा कि श्री ट्रम्प की जनवरी की घोषणा जिसमें सीमा पार करने वालों की संख्या में वृद्धि को ‘आक्रमण’ के रूप में ब्रांड किया गया था और ‘एक वैकल्पिक आव्रजन प्रणाली’ बनाने की कोशिश की गई थी, ने कांग्रेस द्वारा अमेरिकी आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम में बनाए गए सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर दिया।
उन्होंने कहा कि चूंकि घोषणा में प्रवेश के बंदरगाहों के साथ-साथ आधिकारिक सीमा पर प्रवेश करने वाले लोगों को मानवीय जांच से वंचित किया गया था, इसलिए अदालत ने इसे अमेरिकी धरती पर किसी को भी शरण लेने का मौका देने की गारंटी देने वाले वैधानिक पाठ के साथ ‘मौलिक रूप से असंगत’ पाया।
उन्होंने संघीय आव्रजन कानून की धारा 1182(एफ) के तहत आपातकालीन शक्तियों पर प्रशासन की निर्भरता को खारिज करते हुए कहा कि यह प्रावधान राष्ट्रपति को कुछ गैर-नागरिकों को देश से बाहर रखने का अधिकार देता है लेकिन शरण को पूरी तरह से खत्म करने की अनुमति नहीं देता है।
उल्लेखनीय है कि 2018 और 2020 में संघीय अदालतों ने ट्रम्प प्रशासन के दो पिछले आदेशों को खारिज कर दिया था। इन आदेशों में गैरकानूनी रूप से सीमा पार करने वाले लोगों को अयोग्य ठहराने की मांग की गयी थी।

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