corridor – खबरिया.com https://demo.theshikshanews.com ( A Unit OF NCR Today News Paper Group ) Fri, 08 Aug 2025 16:29:30 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.1 https://demo.theshikshanews.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-Khabariya-Logo-Samal-32x32.jpg corridor – खबरिया.com https://demo.theshikshanews.com 32 32 सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर के कोष से कॉरिडोर निर्माण के लिए उप्र सरकार को दी अनुमति वापस ली https://demo.theshikshanews.com/%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9f-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a4%bf/ https://demo.theshikshanews.com/%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9f-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a4%bf/#respond Fri, 08 Aug 2025 16:29:30 +0000 http://www.khabariya.com/?p=4700 NCR TODAY. Khabariya. New Delhi। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने 15 मई के उस आदेश को वापस ले लिया जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को मथुरा के वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर के कोष से 500 करोड़ रुपये का उपयोग अपनी महत्वाकांक्षी योजना के लिए करने की अनुमति दी गई थी। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत मंदिर के चारों ओर एक गलियारा बनाया जान है जहां हर हफ्ते लाखों श्रद्धालु आते हैं।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मंदिर के प्रबंधन के लिए उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्देश दिया और राज्य सरकार द्वारा जारी एक अध्यादेश के माध्यम से इसी तरह की समिति के गठन पर रोक लगा दी।
न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश, 2025 की वैधता को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दी। पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, हम अपनी समन्वय पीठ द्वारा आदेश के उस हिस्से में संशोधन करेंगे जो याचिकाकर्ताओं को प्रभावित करेगा और हम उन्हें अध्यादेश के खिलाफ उच्च न्यायालय जाने की अनुमति देंगे।
न्यायालय ने कहा कि वह इस बीच प्रबंधन का नेतृत्व करने के लिए एक समिति का गठन करेगा। पीठ ने कहा कि वह इस संबंध में विस्तृत आदेश शनिवार तक अपलोड कर देगी। पीठ ने कहा, अध्यादेश के अनुसार समिति का गठन स्थगित रखा जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज के अनुरोध पर अदालत ने अध्यादेश पारित करने पर सवाल उठाने वाली उच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर रोक लगा दी। 05 अगस्त को, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि यह अध्यादेश मंदिर के बेहतर प्रशासन के लिए जारी किया गया था, जहां हर हफ्ते लगभग दो-तीन लाख श्रद्धालु आते हैं।
4 अगस्त को, शीर्ष अदालत ने कहा कि वह श्रद्धालुओं के लाभ के लिए मथुरा के वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना को 15 मई को दी गई अपनी मंज़ूरी स्थगित रखेगी क्योंकि प्रमुख हितधारकों की बात नहीं सुनी गई।
15 मई, 2025 को अपने फैसले में, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी (सेवानिवृत्त) और सतीश चंद्र शर्मा की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने मथुरा में श्री बांके बिहारी जी मंदिर के चारों ओर एक गलियारा विकसित करने और इस उद्देश्य के लिए मंदिर न्यास निधि से 500 करोड़ रुपये का उपयोग करने के उत्तर प्रदेश सरकार के कदम को मंजूरी दे दी थी।
19 मई को एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि प्रस्तावित पुनर्विकास परियोजना का कार्यान्वयन व्यावहारिक रूप से अव्यवहारिक है, और मंदिर के कामकाज से ऐतिहासिक और परिचालन रूप से जुड़े लोगों की भागीदारी और इनपुट के बिना मंदिर परिसर के पुनर्विकास का कोई भी प्रयास प्रशासनिक अराजकता का कारण बन सकता है।

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