Ankita – खबरिया.com https://demo.theshikshanews.com ( A Unit OF NCR Today News Paper Group ) Sat, 31 May 2025 05:39:20 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.1 https://demo.theshikshanews.com/wp-content/uploads/2025/05/cropped-Khabariya-Logo-Samal-32x32.jpg Ankita – खबरिया.com https://demo.theshikshanews.com 32 32 अंकिता हत्याकांड में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत तीनों को उम्र कैद की सजा https://demo.theshikshanews.com/%e0%a4%85%e0%a4%82%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%b9%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%a1-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%96-2/ https://demo.theshikshanews.com/%e0%a4%85%e0%a4%82%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%b9%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%a1-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%96-2/#respond Sat, 31 May 2025 05:39:20 +0000 http://www.khabariya.com/?p=3262 वेबवार्ता. खबरिया न्यूज. एनसीआर टुडे. कोटद्वार। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड में आखिरकार अदालत ने शुक्रवार को सजा का एलान करते हुए मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनायी।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने आज सजा का एलान किया। भाजपा के पूर्व नेता विनोद आर्या के पुत्र एवं ऋषिकेश के वनंतरा रिसाॅर्ट के मालिक पुलकित आर्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 354 के तहत दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जबकि रिसाॅर्ट के प्रबंधक सौरभ भाष्कर और अंकित गुप्ता को साक्ष्य मिटाने के मामले में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 और 201 के तहत दोषी ठहराते हुए दोनों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अवनीश नेगी के अनुसार तीनों को हत्या का दोषी करार दिया गया है और उम्रकैद की सजा सुनाई गयी है। उल्लेखनीय कि वर्ष 2022 में अंकिता हत्याकांड सामने आया था।
अंकिता ऋषिकेश के पास वनंतरा रिसाॅर्ट में रिसेप्सनिष्ट के पद पर तैनात थी। वह 18 सितम्बर, 2022 को यकायक लापता हो गयी थी। दो दिन बाद 24 सितम्बर को उसका शव चीला बैराज से बरामद हुआ था। हत्या का आरोप वनंतरा रिसाॅर्ट के मालिक पुलकित आर्य, सौरभ भाष्कर और अंकित गुप्ता पर लगा था।
इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में लोगों ने रोष व्यक्त किया था। प्रदेश सरकार ने भी मामले को विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंप दिया था। एसआईटी ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
अदालत के बाहर आज सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही सुबह से ही अदालत परिसर में भीड़ जमा हो गयी। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिये बेरिकेटिंग की व्यवस्था की, लेकिन भीड़ ने बेरिकेटिंग को तोड़ दिया। पुलिस ने हालांकि समय रहते भीड़ पर नियंत्रण पा लिया था।

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